सरकार ने सिम कार्ड बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किए
भारत सरकार ने देश में सिम कार्ड खरीद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने प्रक्रिया को विनियमित करने और सुधारने के लक्ष्य के साथ दो महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें से एक व्यक्तिगत सिम कार्ड उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है और दूसरा एयरटेल और Jio जैसी दूरसंचार कंपनियों को लक्षित करता है।
1. खुदरा दुकानों के लिए सख्त नियम:
(ii)- गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना: इस विनियमन का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रत्येक गैर-अनुपालन दुकान के लिए 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
(iii)- कार्यान्वयन तिथि: ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 को लागू होंगे।
(iv)- संक्रमण अवधि: मौजूदा दुकानों के पास नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर, 2024 तक का समय है।
2. विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ी हुई सुरक्षा:
कुछ क्षेत्रों में पुलिस जांच: असम, कश्मीर और उत्तर-पूर्व जैसे क्षेत्रों में, दूरसंचार कंपनियों को नए सिम कार्ड बेचने के लिए अधिकृत होने से पहले अपने स्टोर में पुलिस जांच से गुजरना होगा।
अतिरिक्त सुरक्षा उपाय: यह अतिरिक्त कदम संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है।
3. दूरसंचार कंपनियों की जिम्मेदारी:
खुदरा स्टोरों की निगरानी: एयरटेल और जियो जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके सिम कार्ड बेचने वाले स्टोर नए नियमों का सख्ती से पालन करें।
प्रक्रिया की सुरक्षा: सिम कार्ड के वितरण में सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह निरीक्षण महत्वपूर्ण है।
4. सभी उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक सत्यापन:
(I)-विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया: नए सिम कार्ड खरीदने वाले या हानि या क्षति के कारण प्रतिस्थापन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
(ii)- जवाबदेही सुनिश्चित करना: यह प्रक्रिया नया सिम कार्ड प्राप्त करते समय उठाए गए कदमों को प्रतिबिंबित करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अधिकृत व्यक्तियों तक सिम कार्ड की पहुंच को प्रतिबंधित करना है।
सरकार ने नए सिम कार्ड को लेकर नियम सख्त किए, सिम कार्ड बेचने वाली सभी दुकानों का फिर से सत्यापन कराना होगा
सरकार एक बार फिर नए सिम कार्ड के लिए नियम सख्त कर रही है और मौजूदा प्रक्रिया में कई बदलाव लाए हैं। ये बदलाव सिम उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ उन दुकानों पर भी लागू हैं जो ये सिम कार्ड बेचते हैं।
संक्षेप में
- सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का दोबारा सत्यापन करना होगा।
- यदि कोई असत्यापित दुकान सिम कार्ड बेचती है, तो टेलीकॉम कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- प्रतिस्थापन सिम कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया नया कार्ड खरीदने के समान ही होगी।
पृष्ठभूमि की जाँच: सिम कार्ड बेचने वाले स्टोरों को अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की गहन जाँच करनी चाहिए। गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना: इस विनियमन का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रत्येक गैर-अनुपालन दुकान पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यान्वयन तिथि: ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 को लागू होंगे
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